झारखंड में पुलिस भर्ती: रोस्टर का होगा पालन, जानें चयन प्रक्रिया
झारखंड में पुलिस, उत्पाद विभाग, कारा एवं गृह रक्षा वाहिनी में नियुक्ति की बहाली अब संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत होगी। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद गृह विभाग अधिसूचना जारी करेगा।
संयुक्त नियमावली के तहत भर्ती
- कई पदों पर सिपाही नियुक्ति अब संयुक्त नियमावली के अनुसार होगी।
- रिक्तियों की अलग प्रावधान के तहत लाभ।
- सहायक पुलिस को मिलेगा 10 प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण।
कैसे होगी परीक्षा?
- परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा किया जाएगा।
- लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
- लिखित परीक्षा में 50% वेटेज रहेगा, जबकि शारीरिक परीक्षा में 40% और मेडिकल में 10% अंक होंगे।
- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी।
चयन प्रक्रिया में कौन-कौन होंगे शामिल?
- कम से कम दो एसपी, कमांडेंट स्तर के अधिकारी।
- एसटी, एससी, ओबीसी एवं अन्य आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधि।
- कारा एवं गृह विभाग के उच्च अधिकारी।
- आरक्षण संबंधी मामलों के विशेषज्ञ अधिकारी।
झारखंड पुलिस भर्ती 2025: क्या होगा नया?
- अब सिपाही पद की नियुक्ति संयुक्त नियमावली के तहत होगी।
- सभी वर्गों के लिए आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- सहायक पुलिस कर्मियों को 10% क्षेत्रीय आरक्षण मिलेगा।
- भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षण को प्रमुखता दी जाएगी।
झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया
1. लिखित परीक्षा
- परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा किया जाएगा।
- प्रश्न पत्र MCQ आधारित होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, तर्कशक्ति और झारखंड से जुड़े प्रश्न होंगे।
- लिखित परीक्षा में 50% वेटेज रहेगा।
2. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)
- दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद जैसी परीक्षाएं ली जाएंगी।
- पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं।
- इस परीक्षा का वेटेज 40% रहेगा।
3. मेडिकल टेस्ट
- चयनित उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण होगा, जिसमें शारीरिक फिटनेस का आकलन किया जाएगा।
- मेडिकल टेस्ट का वेटेज 10% रहेगा।
झारखंड पुलिस भर्ती में आरक्षण नियम
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।
- सहायक पुलिस कर्मियों के लिए 10% विशेष आरक्षण।
- महिलाओं और दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
चयन समिति में कौन-कौन होंगे शामिल?
- कम से कम दो एसपी या कमांडेंट स्तर के अधिकारी।
- एसटी, एससी, ओबीसी एवं अन्य आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधि।
- उत्पाद और गृह रक्षा विभाग के अधिकारी।
- आरक्षण संबंधी मामलों के विशेषज्ञ।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए संयुक्त भर्ती नियमावली लागू की है। इससे योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष अवसर मिलेगा और रोस्टर सिस्टम का पालन सुनिश्चित होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें और अपनी तैयारी जारी रखें।